इंदौर: एक शख्स ने ऑर्डर किया 96 हजार रुपये का गेमिंग लैपटॉप, सिर्फ मैनुअल मिला

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इंदौर (मध् य प्रदेश): उपभोक्ता अदालत ने मंगलवार को एक प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी को उस ग्राहक को 96,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसने 16,1000 रुपये का एचपी विक्टस गेमिंग 96-ई 000 लैपटॉप ऑर्डर किया था, लेकिन उसे लैपटॉप के बजाय सिर्फ ‘हाउ टू यूज’ मैनुअल मिला।

अदालत ने कंपनी को फैसले के एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 25 प्रतिशत ब्याज और मानसिक पीड़ा के लिए 25,000 रुपये अतिरिक्त देने का भी आदेश दिया।

शिकायतकर्ता, जिसने 25 दिसंबर 2021 को अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करके एक बार में राशि का भुगतान करने का विकल्प चुना था, उसे 7 जनवरी 2022 को पैकेज मिला, हालांकि, निराश था क्योंकि उसे प्राप्त पैकेज में उसका लैपटॉप नहीं था। विडंबना यह है कि उन्हें लैपटॉप के बजाय ‘कैसे उपयोग करें’ मैनुअल मिला। शिकायतकर्ता ने चार्जर, एडाप्टर के साथ-साथ एक अतिरिक्त हार्ड डिस्क के लिए भुगतान किया था। उन्होंने ई-कॉमर्स वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराई, हालांकि, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बाद में उन्होंने पूछताछ मेल की, जिस पर कंपनी ने जवाब दिया कि उन्होंने पैकेज को सफलतापूर्वक वितरित कर दिया है और कोई गलती नहीं की गई है।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने पैकेज को अनबॉक्स करने का वीडियो कंपनी के आधिकारिक पूछताछ हैंडल पेज पर भेजा, जिस पर उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जहां उसने अनबॉक्सिंग वीडियो और ईमेल के साथ लेनदेन का विवरण प्रस्तुत किया। जबकि, कंपनी ने दावों को खारिज करते हुए कहा कि सभी दावे निराधार हैं और व्यक्ति कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।

शिकायतकर्ता ने बैंक से मूल लेनदेन और नेट बैंकिंग के माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण प्रस्तुत किया। उपभोक्ता अदालत ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।