गेट तोड़ने का खर्च भी आज़म खान को देना होगा

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रामपुर लोकसभा से सांसद,पूर्व में प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे आज़म खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे पहले उन्हें जेल जाना पड़ा,उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को जेल जाना पड़ा।

वहीं उनकी पत्नी को भी जेल जाना पड़ा था। इतना ही नहीं आज़म खान पर भी कुल 100 मुकदमे दर्ज किए गए हैं,और अब एक और मुसीबत ने उन्हें आ कर घेरा है।

एसडीएम कोर्ट ने हाल ही में ये आदेश दिया था कि आजम खान के ख़्वाब और रामपुर की शान कहे जाने वाली मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी के शानदार गेट को तोड़ा जाने पर लगी रोक को कोर्ट ने हटा दिया था।

 

यानी कि यूनिवर्सिटी का ये शानदार गेट अब तोड़ा जा सकेगा,लेकिन बात यही तक भी नही है। बल्कि उन्हें अब इस गेट के तोड़े जाने का पूरा खर्च भी खुद ही देना होगा। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप,ये ख़र्च भी आज़म खान ही को देना होगा।

क्या है असल मे पूरा मामला जानिए

“हिंदुस्तान” की खबर के अनुसार रामपुर लोकसभा के सांसद आजम खां को मो अली जौहर विश्वविद्यालय का गेट बनाकर पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर गैर कानूनी अतिक्रमण करने का जुर्माना और उसे तोड़ने का भी पूरा खर्च देना होगा।

आजम खान को कुल एक करोड़ 63 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना और क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस भी जारी किया गया है।

इस नोटिस के अनुसार रुपये 14 अगस्त तक जमा करना है। रामपुर एसडीएम कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस आजम के घर पर चिपका दी गई है। 19 अगस्त तक राशि जमा करके जवाब देने का समय दिया गया है।

1 करोड़ 63 लाख 80 हजार का नोटिस जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बनाकर अतिक्रमण करने और तोड़ने पर उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में लेने के साथ ही 4 लाख 55 हजार रूपए प्रति महीना भी जमा करना होगा।

प्रति महीना यह जुर्माना तब तक भरना होगा जब तक भूमि कब्जा मुक्त नहीं हो जाती है। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर अतिक्रमण का समय मई 2016 से जून 2019 के बीच बताया गया है।

SDM कोर्ट द्वारा जारी नोटिस आजम खां के घर के दरवाजे पर लगा दी गई। नोटिस को चस्पा करने के दौरान राजस्व विभाग के दो कर्मचारियों के साथ पुलिस भी मौजूद रही। इससे पहले एसडीएम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने का आदेश भी दिया था।