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नहीं बढ़ेगी पुराने नोट जमा करने की समयसीमा, 30 दिसंबर होगी अंतिम तिथि

by Team TH · November 30, 2016

नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार के अनुसार वह इस महीने के अंत तक 500 और 100 रुपये के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगाने के अपने रुख पर कायम है. पुराने नोटों को बैंकों में 30 दिसंबर तक जमा कराने की अंतिम तिथि है, उसे आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. जिनके पास कालाधन है, उनके पास इसके खुलासे के लिए नया चांस है और उन्‍हें कर में रूप में 50 प्रतिशत देना होगा. काले या अघोषित धन पर सरकार द्वारा कर लगाने का नया प्रस्‍ताव कल लोकसभा में पास कर दिया गया.
साल के अंत तक 500 और 1000 रुपये के सभी पुराने नोटों को जमा करा दिया जाएगा. एक अकाउंट में 2.5 लाख रुपये से अधिक जमाधन का टैक्‍स अधिकारियों द्वारा अध्‍ययन किया जाएगा. अब तक करीब 90 बिलियन डॉलर्स के पुराने नोटों को बैंकों में रखा गया हैं.  सरकार ने कहा है कि खातों में किए गए कालेधन के खुलासे में राशि का 50 प्रतिशत कर और जुर्माना लगाया जाएगा.
सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि अगर लोग अपनी अघोषित नकद की घोषणा करते हैं, तो उन्हें कर एवं जुर्माने के रूप में 50 प्रतिशत देना होगा, जबकि ऐसा नहीं करने और पकड़े जाने पर 85 प्रतिशत कर एवं जुर्माना लगेगा.
वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आयकर कानून में संशोधन के लिए लोकसभा में कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 सोमवार को पेश किया गया था जिसे मंगलवार यानी आज पास कर दिया गया है. अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा. राज्यसभा के पास 14 दिनों के भीतर इसे पास करने का विकल्प है. इस वक्त के बीतने के बाद यह पास ही माना जाएगा. हालांकि विधेयक पर चर्चा से पहले नोटबंदी के मुद्दे पर कार्यस्थगन के प्रावधान के तहत चर्चा शुरू कराने की मांग पर विपक्ष का विरोध जारी रहा.
-क्योंकि यह प्रस्ताव एक धन विधेयक है, लिहाजा राज्‍यसभा या उच्‍च सदन में, जहां सरकार अल्‍पमत में है, में बदलाव की मांग नहीं कर सकती.

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