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मध्यप्रदेश के सिवनी ज़िले में लिंचिंग की कोशिश

by Team TH · May 23, 2019

आज जब देश भर में लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की विशाल जीत की चर्चा थी, उसी समय सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था. यह भयावह वीडियो मध्यप्रदेश के सिवनी जिले का बताया जा रहा है. इस वीडियो को जिस व्यक्ति ने फ़ेसबुक में अपलोड किया है, उसकी फ़ेसबुक प्रोफ़ाईल शुभम सिंह हिन्दू के नाम से है.
शुभम सिंह हिन्दू नाम के इस फ़ेसबुक अकाउंट से तीन वीडियो अपलोड किये गए हैं. इस वीडियो में एक महिला , एक व्यक्ति और एक किशोर की बेरहमी से पिटाई करते हुए दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों को देखा जा सकता है.



वीडियो के एक हिस्से में थैले के अंदर मांस दिख रहा है, शुभम सिंह हिन्दू नामक इस अकाऊंट से पोस्ट किये गए इस वीडियो में जो व्यक्ति इस पूरी बर्बरता का नेतृत्व कर रहा है, उसको देखने पर पता चलता है, कि यही शुभम सिंह हिन्दू है.
इस व्यक्ति ने अपनी प्रोफ़ाइल में कई तस्वीरें पोस्ट की हुई हैं, जिससे वीडियो में उसे आसानी से पहचाना जा सकता है. शुभम के फ़ेसबुक अकाउंट में श्रीराम सेना लिखा हुआ है. उसने इस वीडियो के कैप्शन में भी जय श्रीराम सेना लिखा है. जिससे उसका इससे संबंध होने की संभावना है. वहीं पड़ताल करने में युवक का संबंध बजरंग दल से बताया जाता है.

वीडियो के एक हिस्से में किशोर युवक खुद को मैजिक ( सवारी गाडी)  जोकि वीडियो में देखी जा सकती है. उसका पैसेंजर बताते हुए, ये कहता पाया जाता है कि मैं कान्हीवाड़ा से बैठा था. इस वीडियो में उस किशोर की भी बेरहमी से पिटाई की गई है.
घटना सिवनी ज़िले के किस स्थान में हुई है और घटना के शिकार कहाँ हैं, हमें अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है. दोषियों के विरुद्ध अभी तक किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई है.

सवाल यह उठता है, कि यदि मांस मिला था तो उसकी शिकायत पुलिस से की जानी थी. नाकि खुद पुलिस और जज बनकर फ़ैसला किया जाना था. पिछले कुछ वर्षों में देश के अंदर गौरक्षा के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी आम हो चली है.

5 आरोपियों के विरुद्ध मामला बनाकर, उन्हें गिरफ्तार किया गया

मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद लिंचिंग का यह पहला मामला है, डुंडा सिवनी पुलिस स्टेशन के प्रभारी गणपत उइके ने बताया कि, शुभम बघेल, एक आदतन अपराधी, योगेश उइके, दीपेश नामदेव, रोहित यादव और श्याम डेहरिया को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पांचों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 148, 149, 341, 294, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है.साथ ही उन पर हथियार अधिनियम की धाराएं भी दर्ज की गई हैं.
 

नोट: यह ख़बर लगाने तक वीडियो फ़ेसबुक से हटा लिया गया है

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