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हादिया की आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक बेंच ने मंगलवार को कहा कि हादिया की वैवाहिक स्थिति राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जांच के दायरे से परे थी.
सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा, “विवाह को आपराधिक गतिविधि से अलग होना चाहिए, अन्यथा हम एक खराब मिसाल पैदा करेंगे”


न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और डी वाय चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, “हम शादी में नहीं जा सकते हैं, चाहे वह जिससे शादी करे, वह अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो”
केरल हाईकोर्ट द्वारा शफीन जहां और हादिया की शादी को रद्द किये जाने के बाद हादिया के पति शफीन जहाँ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दयार की थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा NIA को इस मामले की जांच दिए जाने के 5 माह बाद यह फैसला सुनाया गया है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “एनआईए शादी के अलावा अन्य सभी पहलुओं की जांच कर सकता है”
कोर्ट द्वारा हादिया और शफीन जहाँ की शादी के समबन्ध में केरल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को पलटने और दोनो की शादी की वैध ठहराने के बाद ट्विटर यूज़र्स के रिएक्शन कुछ इस तरह देखने को मिले